0 विलिंगडन व्यू हाय रायस सोसाइटी पर चलेगा हथौड़ा/ सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद २७ परिवार होंगे सड़क पर - Khabre Mumbai

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विलिंगडन व्यू हाय रायस सोसाइटी पर चलेगा हथौड़ा/ सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद २७ परिवार होंगे सड़क पर

पिछले हफ्ते मुंबई हाय कोर्ट द्वारा ताड़देव की ३४ मंजिला इमारत विलिंगडन व्यू सोसाइटी के १७ वें मंजिल से लेकर ३४ मंजिल तक को अवैध करार दिया गया और तोड़ने का आदेश दिया गया जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहराया है। यह इमारत आर्य नगर , तुलसीवाडी में है।

इस बुधवार को मुंबई उच्च न्यायालय ने तीन हफ्ते का समय देते हुए २७ अगस्त तक का समय दिया है ताकि सभी उन मंजिलों पर रहनेवाले लोग घर खाली कर सकें। मनपा D वार्ड के सहायक आयुक्त मनीष वालांजू के अनुसार यदि रहवासियों ने एफीडेविट लिखित में शनिवार तक नहीं दिया तो सोमवार को खाली कराना पड़ेगा।
कई टेनेंट ने लिखित में दे दिया है, यह वाक्य शुक्रवार तक ही दिया गया था। कई लोगों ने आज लिखित में दे दिया है।
१७ से लेकर ३४ मंजिला तक हर फ्लोर पर ८५० स्वायर फीट के दो घर हैं ।निवासियों ने १० साल पहले १ करोड़ में लिया था जबकि आज वर्तमान में कीमत प्रति फ्लैट ५ करोड़ की है। इन सभी मंजिलों को न तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है, न ही फायर का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। 

पीड़ितों के वकीलों ने २०१३ में वर्ली के कंपा कोला कंपाउंड मामले का हवाला दिया लेकिन उच्च न्यायालय ने कहा कि पहले तो बिल्डर आदेश की अवहेलना करते हैं , अवैध मंजिला बनाते हैं और बाद में सोसाइटी के लोग मानवता के नाम पर वैध करने की विनती करते हैं। यह पैटर्न बिल्कुल गलत है। 

२७ अगस्त तक घरों को खाली कराने का आखिरी तय समय सीमा है।

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