0 संसद के मानसून सत्र के साथ पहले ही दिन उपराष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा/ जानिए संवैधानिक मायने क्या हैं? - Khabre Mumbai

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संसद के मानसून सत्र के साथ पहले ही दिन उपराष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा/ जानिए संवैधानिक मायने क्या हैं?

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज मानसून सत्र के पहले ही दिन अपना इस्तीफा दे दिया है।इसका कारण उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी बताया है।
धनखड़ जी ने इससे पहले राज्यसभा के सभापति के रूप में सभा के कार्यवाही का संचालन भी सुबह में चलाया।
संविधान के अनुच्छेद ६४ के तहत भारत का उपराष्ट्र पति ही राज्यसभा का सभापति भी होता है। उनके इस्तीफे के बाद वह पोजिशन भले ही नए उपराष्ट्रपति चुने जाने तक रिक्त हो लेकिन अनुच्छेद ९१ के तहत उपसभापति को यह अधिकार मिल जाता है कि सदन की कार्यवाही सभापति के रूप में चलाए। वर्तमान में संसद की राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी हैं।
अनुच्छेद ६४ के तहत मृत्यु, आकस्मिक बीमारी एवं अन्य किसी कारण से इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्र पति के लिए तुरंत जितनी जल्दी हो सके, चुनाव कराया जाना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरण मताधिकार के जरिए होता है और संसद के दोनों सदन के सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा चुने गए सांसदो द्वारा चुनाव तय कराया जाता है।

उपराष्ट्रपति धनखड़ तब तक उपराष्ट्रपति बने रहेंगे जब तक उनका इस्तीफा राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा मंजूर नहीं कर लिया जाता।


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