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सुको ने भेजा है सीएम शिंदे को नोटिस, दो हफ्ते में देना है जवाब/ उद्धव गुट की याचिका पर भेजा नोटिस

22 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने उद्धव समूह की शिवसेना से दी गई याचिका पर कार्रवाई करते हुए तीन सदस्यीय न्यायाधीशों की पीठ ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को नोटिस भेजकर दो हफ्तों में जवाब मांगा है।

दरअसल 10 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिंदे समर्थित शिवसेना को असली शिवसेना करार दिया था और 1999 के शिवसेना पार्टी के संविधान को आधार माना था। नार्वेकर ने कहा था कि 2018 में उद्धव ठाकरे ने पार्टी संविधान में जो संशोधन किया उसकी तारीख सहित प्रति चुनाव आयोग को नही उपलब्ध कराई, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिवसेना का संशोधित संविधान उपलब्ध नहीं है ,इसलिए पुराना संविधान ही वैलिड माना गया है।
शिंदे और उद्धव दोनो ही समूह के विधायक गणों की सदस्यता बरकरार रखी गई है।

15 जनवरी को उद्धव समूह ने फिर से सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सोमवार 22 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश मनोज मिश्र एवम न्यायाधीश पारदीवाला की बेंच ने शिंदे सरकार को नोटिस भेजकर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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