२००० के नोट करने होंगे बैंक में जमा/ मंगलवार २३ मई से सभी बैंक, आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा करें या बदल सकते हैं दूसरे नोटो से
२०१६ में नोटबंदी किए जाने के बाद नवंबर २०१६ में २००० के नए नोट आरबीआई act १९३४ के अनुच्छेद २४(१) के तहत जारी किए गए थे।
उद्देश्य यही था कि ५०० और हजार के नोट जो फेक करेंसी के रूप में पैरलल अर्थव्यवस्था के रूप में चल तो थे वह नष्ट हो जाएं और सही नोट बैंकिंग में वापस आएं। इसलिए ५०० , १००० के नोट की वैधता समाप्त की गई थी।
२००० के नोट लगभग ८९% तक मार्च २०१७ में आ गए थे और उनकी सर्कुलेशन की समय सीमा ४ से पांच साल की है जो लगभग समाप्ति की ओर है।
६.७३ लाख करोड़ के ये २००० के नोट्स अब ३.६२ लाख करोड़ तक ही सर्कुलेशन में बचे हैं जो कुल सर्कुलेशन का १०.८ प्रतिशत ही रह गए हैं। ये आंकड़े मार्च २०२३ तक के हैं।
आरबीआई ने अपने सर्कुलर में यह भी कहा है कि २००० के नोट अधिकांशतः सामान्य काम काज में उपयोग में नही आते और अन्य निचले नोट हर तरह के काम काज के लिए मार्केट में पर्याप्त रूप से मौजूद हैं।
इसलिए क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने २००० के नोटों को प्रचलन से बाहर रखने के निर्णय लिया है।हालांकि ३० सितंबर के बाद यदि किसी के पास २००० के नोट मौजूद हैं , तब भी वे वैध रहेंगे और काम काज के उपयोग में लाए जा सकेंगे।
उल्लेख कर दें कि एक बार में किसी भी बैंक की शाखा में २००० के अधिकतम १० नोट ही बदले या जमा किए जा सकेंगे। आप अपने ही खाते में यह नोट जमा कर सकेंगे या उनके बदले निचले मुद्रांक वाले नोट बदलकर ले सकेंगे।
आरआरबीआई ने सभी बैंको को तत्काल प्रभाव से २००० के नोट ग्राहकों/ खाताधारको को देने से मना कर दिया है।
कोई भी व्यक्ति सरकारी / प्राइवेट बैंको के अतिरिक्त रिजर्व बैंक के देशभर में मौजूद १९ क्षेत्रीय कार्यालयों में भी २००० के नोट जमा करवा सकता है।
यदि जरूरत पड़ी तो अंतिम समय सीमा ३० सितंबर २०२३ को बढ़ाया भी जा सकता है।
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