मुंबई सेशन कोर्ट ने बलात्कारी को ३.५ साल के लिए भेजा जेल/ बलात्कारी ने उसी पीड़िता महिला से की थी शादी
मुंबई के उपनगर गोवंडी के शिवाजी नगर इलाके में 2017 में एक व्यक्ति ने अपनी जान पहचान की महिला के साथ बलात्कार किया था। लड़की ने बताया इस घटना के 6 महीने पहले से ही उस व्यक्ति के साथ संबंध में थी लेकिन किसी तरह का लैंगिक संबंध नहीं था।
३१ वर्षीय इस व्यक्ति ने उसे अपने घर पर बुलाया और कहा कि कुछ बात करनी है। महिला उसके घर गई तो उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए जिस पर अपने बचाव के लिए महिला ने ब्लेड का इस्तेमाल किया और वहां से भाग निकली। उसके बाद उसने अपने परिवार वालों को यह घटना बताई जिसके बाद गोवंडी के स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई और उसी दिन उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था।
महिला ने अपना स्टेटमेंट अक्टूबर 2021 में न्यायालय के सामने दर्ज कराया जिसमें उसने कहा कि वह 6 महीने पहले से ही जान पहचान और संबंध में थी पर किसी तरह का लैंगिक संबंध स्थापित नहीं हुआ था।
क्योंकि वह इस मामले में इस हद तक आगे नहीं बढ़ना चाहती थी लेकिन उसी के साथ जब विवाह का प्रस्ताव आया और उसे विवाह से पहले 8 महीने का एक बच्चा भी होना था तो आखिरकार विवाह कर लिया।
बलात्कारी के विरोध में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर गीता शर्मा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि कई घटनाओं और पहलुओं के मद्देनजर सिखाया गए सबूतों को इग्नोर कर दे।
अगर ऐसा होता है तो हर अपराधी पहले बलात्कार करेगा और उसके बाद उसी लड़की के साथ विवाह भी करेगा जिसके साथ बलात्कार किया है और फिर इस तरह कानून से छूट जाएगा।
सेशन कोर्ट ने गीता शर्मा के इन दलीलों को स्वीकार करते हुए निरीक्षण किया और व्यक्ति को साढ़े 3 साल के लिए जेल भेज दिया है।
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