होली पर प्रशासन सख्त, निषेधाज्ञा सर्कुलर जारी/अश्लीलता, डी जे, उच्च ध्वनि में गाने पर रोक/रहेगी मनचलों पर पैनी नजर
मुंबई पुलिस ने 5 मार्च से लेकर 11 मार्च तक के समय को निषेधाज्ञा के रूप में घोषित किया गया है।
निषेधाज्ञा के तहत तेज आवाज में डीजे और गाना बजाने अश्लीलता फैलाने पर रोक लगा दी गई है इसके अलावा शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों पर भी प्रशासन की सख्त नजर रहेगी। महिलाओं को सुरक्षा की दृष्टि से छेड़छाड़ के मुद्दे और मनचलों पर कड़ी निगरानी का जिम्मा भी मुंबई पुलिस ने उठाया है।
निषेधाज्ञा का फरमान 5 मार्च से 11 मार्च तक लागू है सार्वजनिक वस्तुओं पर किसी तरह का सांप्रदायिक स्लोगन भी वर्जित किया गया है ।
मुंबई पुलिस के ऑपरेशंस डीसीपी विशाल ठाकुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार समाज में शांति और अमन भंग ना हो इस बात को ध्यान रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
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