बलात्कारी युवती को मिली पोक्सो एक्ट के तहत 10 साल की सजा/इंदौर की कोर्ट ने सुनाया फैसला
मध्य प्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने 19 साल की एक लड़की को बलात्कार के मामले में आरोपी पाया है और उसे 10 साल की सजा भी सुनाई है।
जी हां आप सही पकड़े हैं। या देश में कदाचित प्रथम मामला ऐसा है जहां रेप जैसे संगीन अपराध है लड़के को नहीं बल्कि लड़की को अपराधी पाया गया है इंदौर के बाणगंगा इलाके से एक महिला ने 2018 में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसका 16 साल का लड़का दूध लेने के लिए घर से बाहर गया लेकिन वापस नहीं लौटा।
मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली और इंदौर में मौजूद 19 साल की लड़की पहले तो उस 16 साल के लड़के को नौकरी का झांसा दिया बहला-फुसलाकर गुजरात ले गई जहां किराए के मकान में वह उस लड़के के साथ रहने लगी। उसने उसे टाइल की कंपनी में काम पर रखवा दिया। लड़के ने पूछताछ में पुलिस को जानकारी दी कि काफी समय से उसका शारीरिक शोषण हो रहा था। वह लड़की बार-बार इस 16 साल के लड़के पर अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बना रही थी।
आखिरकार पुलिस ने सारे मामले को समझ कर लड़की को अपराधी बनाया और इंदौर की एक अदालत में पेश किया जहां उसे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2016 के तहत 10 साल की सजा और 3000 के आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई।
दरअसल बॉलीवुड के द्वारा परोसी जा रही कई अश्लील फिल्में अमेजॉन नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील वेब सीरीज मोबाइल पर संस्थ से मौजूद पोर्न फिल्में देखकर युवा पीढ़ी सेक्स की तरफ अपने आपको धकेलती जा रही है। युवा पीढ़ी पढ़ाई के नाम पर बहुत ही कम उम्र में मोबाइल इंटरनेट का उपयोग करने लगी है और अभिभावकों का भी व्यस्त जीवन होने के चलते उन पर ध्यान नहीं रह जाता।
समय की मांग है कि विज्ञान ने जितनी ही तरक्की की है उस आधार पर वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल सकारात्मक स्वरूप में ही किया जाना चाहिए।
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