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कोचर दंपति आज होंगे रिहा, मुंबई उच्च न्यायालय ने कल दी थी अंतरिम जमानत

२३ दिसंबर को पूर्व आईसीआईसीआई बैंक सीईओ चंदा कोचर एवम उनके पति दीपक कोचर को वीडियोकॉन लोन फ्रॉड मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।
जहां, चंदा कोचर को भायखला स्थित महिलाओं के सेल में रखा गया वही दीपक कोचर को अर्थ रोड जेल में बंद किया गया है।

कल न्यायमूर्ति मुंबई उच्च न्यायालय, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस  पी के चवान ने अपने ४९ पन्नो के ऑर्डर कॉपी में उल्लेख किया कि कोचर दंपति की सीबीआई द्वारा हुई गिरफ्तारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CrPC के नियमो के उल्लंघन से संबंधित है। CrPC के अनुच्छेद 41(1 ) (B ) ( ii) , 41( A) ,अनुच्छेद 60  के तहत नियमो का उल्लंघन कर दंपति को गिरफ्तार किया गया। 

दोनो पति पत्नी को 1 , 1 लाख के बॉन्ड पर जमानत दी गई और आज जेल की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद आज कभी भी रिहा किया जा सकता है।

चंदा ने सीईओ आईसीआईसीआई बैंक पद पर रहते हुए वीडियोकॉन ग्रुप को  हजारों करोड़ का कर्ज दिया और बदले में वीडियोकॉन ने चंदा के पति दीपक की कंपनी रिन्यू पावर में निवेश किया था। वीडियोकॉन ने समय पर पैसे नही चुकाए, डिफॉल्ट किया और बैंक को आर्थिक नुकसान हुआ ।


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