0 मुंबई के बिल्डरों की नकेल कसने के लिए महारेरा तैयार, लगभग २००० विकासको को भेजा कारण बताओ नोटिस/अनियमितता मिली, तो लगेगा ३०%तक जुर्माना/बिल्डरों में मचा हड़कंप - Khabre Mumbai

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मुंबई के बिल्डरों की नकेल कसने के लिए महारेरा तैयार, लगभग २००० विकासको को भेजा कारण बताओ नोटिस/अनियमितता मिली, तो लगेगा ३०%तक जुर्माना/बिल्डरों में मचा हड़कंप

महाराष्ट्र रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी महा रेरा भवन निर्माताओं, बिल्डरों, विकासकों के लिए राज्य सरकार के गृहनिर्माण मंत्रालय द्वारा गठित ऐसी संरचना है जो बिल्डरों के भवन निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट, उसमे लगने वाले पैसे ,काम को लेकर गुणवत्ता, समय आदि पर नियंत्रण रखता है।
2017 में रेरा का गठन हुआ, कई राज्यों में लागू हुआ।

गठन के बाद सभी नए विकास कार्यों का  रेरा पंजीकरण अनिवार्य किया गया। वेबसाइट पर कार्य शुरू करने का प्रमाण पत्र, rera नंबर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ,कंप्लीशन सर्टिफिकेट सब अपलोड करना होता है।
लगभग 18000 पंजीकृत प्रोजेक्ट्स में से 2000लोगों ने पंजीकरण के बाद से कोई जानकारी नहीं दी जबकि नियमानुसार प्रॉजेक्ट में हो रहे काम का विवरण हर तीसरे महीने में देना होता है।  
Rera ने इन सभी को शो cause नोटिस भेजकर 1महीने के भीतर जवाब मांगा है। 
यह कहा गया है कि korona ke चलते इस बार पांच साल का लेखा जोखा एक बार में ही अब देने को कहा जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष  से हर तिमाही अपडेट करना ही होगा।

Rera registered प्रोजेक्ट में विकासक को विकास केलिए कुल रकम का 70% उसी के लिए खोले गए विशेष एस्क्रो खाते में रखना होता है। जब भी उसमे से पैसे लेने हों, तब चार्टर्ड एकाउंटेंट, प्रोजेक्ट इंजीनियर, कांट्रेक्टर सभी की सहमति लगेगी और बैंक को वर्क स्टेज का ब्योरा भी देना होगा।

हाल ही में डोंबिवली पूर्व में दर्जन भर ऐसे विकासक का भंडाफोड़ हुआ था जिसमे rera के फर्जी प्रमाणपत्र के दम पर निवेशकों से पैसे ले लिए गए थे, इस पर खूब हंगामा हुआ और बिल्डिंगो पर बुलडोजर भी चला। इस घटना से rera ke अधिकारी सख्ते में आ गए थे।


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