0 उद्धव गुट फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट/ नए चीफ व्हिप की मान्यता को लेकर अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी दी याचिका/ 11 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई - Khabre Mumbai

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उद्धव गुट फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट/ नए चीफ व्हिप की मान्यता को लेकर अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी दी याचिका/ 11 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई

विश्वस्त जानकारी के अनुसार शिवसेना - उद्धव गुट के लोगों ने वर्तमान शिन्दे सरकार के विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर द्वारा शिन्दे ( पार्टी लीडर- सदन)  ग्रुप द्वारा समर्थित चीफ व्हिप भरत गोगावले को मान्यता दे दी  गई है।

 अभिषेक मनु सिंघवी- कांग्रेसी नेता की याचिका:

उद्धव गुट प्रेषित अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि ऑफिसियल शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष अभी भी उद्धव ठाकरे ही हैं। विधानसभा स्पीकर को चीफ व्हिप को मान्यता देने का अधिकार नही है। इससे इस न्यायालय में आगे की कार्रवाई की स्थिति को बदलने की कोशिश हो रही है।
अभिषेक मनु सिंघवी ने सुको के वेकेशन बेंच के न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और जे के माहेश्वरी के समक्ष यह याचिका रखी है। इन दोनों न्यायमूर्तियों ने इस याचिका को पिछली याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया है और सुनवाई ११ जुलाई को होगी।


उल्लेखनीय है कि उद्धव कैबिनेट ने विधायक दल के नेता पद से शिन्दे को हटा दिया था और अजय चौधरी को नेता चुना था, इसी के साथ सुनील प्रभु को चीफ व्हिप बनाया गया था।
पिछले शुक्रवार को ही उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में बागी १६ विधायकों के खिलाफ अयोग्य प्रस्ताव लाया था, इस पर ही उप सभापति - विधानसभा नरहरि जिरवाल ने भी कार्रवाई शुरू की थी जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने रोक दिया था।

कपिल सिब्बल का तर्क: 

सुनील प्रभु की ओर से न्यायालय में वरिष्ठ कांग्रेसी और अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तो शिन्दे के मुख्यमंत्री बनने और ही सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने कहा कि शिन्दे गुट का भाजपा के साथ कोई विलय ही नही हुआ है। इस मामले में  तो सिर्फ चुनाव आयोग ही निर्णय ले सकता है।
जिस वक्त एकनाथ शिन्दे ने मुख्यमंत्री पद की  शपथ ली, उसी समय पार्टी के अधिनियमो के दसवें शेड्यूल के नियम को तोड़ा गया है।
सिब्बल की इस याचिका की सुनवाई भी ११ जुलाई को होनी है।

कल शिन्दे सरकार को १६४ विधायको के मत मिले और फ्लोर टेस्ट में यह सरकार मजबूती के साथ पास हो गई है जबकि उद्धव गुट को ९९ मतों पर सिमटना पड़ा है। 




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