0 राज ठाकरे मनसे चीफ के खिलाफ सांगली कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट- कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी /मनसे, बजरंगदल,विहिप कार्यकर्ताओं को राज्य छोड़ने का आदेश जारी - Khabre Mumbai

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राज ठाकरे मनसे चीफ के खिलाफ सांगली कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट- कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी /मनसे, बजरंगदल,विहिप कार्यकर्ताओं को राज्य छोड़ने का आदेश जारी

1 मई को औरंगाबाद में हुई भारी सभा मे मनसे प्रमुख द्वारा ४मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की दुबारा चेतावनी और ऐसा न होने की स्थिति में मस्जिदों के सामने दुगुनी आवाज़ में हिंदुओं से हनुमान चालीसा पढ़ने का आवाहन किया है। कल दो धर्मो के बीच तनाव की स्थिति न पैदा हो,इसलिए गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल के निर्देशन पर औरंगाबाद पुलिस ने 1 मई वाले भाषण कि जांच के बाद  मनसे, बजरंग दल,विश्व हिन्दू परिषद के ७५००० कार्यकर्ताओं को 2 मई से 17 मई तक तड़ीपार यानी राज्य से बाहर रहने के निर्देश जारी कर दिया है।

 पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है। भारतीय दंड संहिता की धाराओं 116, 117, 153 के तहत औरंगाबाद सभा के आयोजकों  राजीव जावलेकर व अन्य पर तो वहीँ राज ठाकरे पर 143, 109, 17, मुम्बई पोलिस एक्ट 135,   महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 7 के तहत अरेस्ट वारंट जारी हो गया है।

नई जानकारी के अनुसार, सांगली की शिराला कोर्ट ने मनसे प्रमुख पर अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है जिसके कारण अब  औरंगाबाद पुलिस राज ठाकरे को गिरफ्तार करने के लिए मुम्बई निकल चुकी है। यह वारंट 14 साल पहले दिए गए विवादात्मक बयान पर जारी है जो गैर जमानती है और सांगली जिले के शिराला कोर्ट के न्यायाधीश ने निर्देशित करते हुए आदेश दिया है कि मुम्बई पुलिस गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष हाजिर करें। यह वारंट एक अन्य मनसे नेता शिरीष पारकर के लिए भी जारी हुआ है।

राज्य सरकार ने  कल किसी भी तरह की असामाजिक घटना से सुरक्षा हेतु  ३५ होमगार्ड , 87 केंद्रीय राखीव पुलिस बल की टुकड़ियों को तैनात कर दिया है। इसके अतिरिक्त स्टेट रिजर्व फ़ोर्स की भी ७ टुकड़ियां भी मोर्चा संभालने में लग गई हैं।

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