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मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम जमानत याचिका खारिज/ २३ फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने दावूद इब्राहिम आतंकी से संबंधित मनी लाड्रिंग में किया है गिरफ्तार

महाराष्ट्र की महाविकस अघाड़ी  की तिपहिया सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम जमानत याचिका को न्यायालय ने सिरे से खारिज कर दिया है।

         (मुम्बई उच्च न्यायालय)

नवाब मलिक ने ,कुर्ला में अवैध रूप से गोलवाला कम्पाउंड जमीन खरीद मामले में ५५ लाख रुपये कुख्यात मोस्ट वांटेड और १९९३ मुम्बई ब्लास्ट के मास्टर माइंड दावूद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर को दिए थे। इन आरोपों के बाद से ही नवाब पर विपक्ष द्वारा देश द्रोह, पद से इस्तीफा देने का दबाव लगातार बनाया जा रहा है। हालांकि अब तक वह पद पर बने हुए हैं। अब नैतिकता के आधार ओर उन्हें इस्तीफा स्वयं दे देना चाहिए था, ऐसा जानकारों का मानना है।


    (फाइल फोटो- नवाब मलिक अरेस्ट)

पी बी वराले और एस मोदक- न्यायमूर्तियों की बेंच नवाब की बेल याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
नवाब ने याचिका के माध्यम से गुहार लगाई थी कि उनकी गिरफ्तारी अवैध रूप से हुई है।
न्यायालय का मानना है कि गिरफ्तारी बिल्कुल न्यायिक ढंग से हुई है। नवाब से पूछताछ के लिए एजेंसी ईडी की न्यायिक हिरासत मे दिया जाना कानूनी तरीके से उचित है।
नवाब की गिरफ्तारी में पूरे नियम का पालन हुआ है। ऐसा कोई कारण नही बचता जिसके तहत नवाब को अंतरिम राहत दी जाए, इसलिए यह याचिका रद्द की जाती है। 
 
नवाब मलिक को प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत २३ फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। 

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