0 एन एस ई की पूर्व चीफ चित्रा रामकृष्ण हुई गिरफ्तार/ कल देर शाम हुई गिरफ्तारी- को लोकेशन घोटाले में हैं आरोपी - Khabre Mumbai

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एन एस ई की पूर्व चीफ चित्रा रामकृष्ण हुई गिरफ्तार/ कल देर शाम हुई गिरफ्तारी- को लोकेशन घोटाले में हैं आरोपी

सीबीई जांच एजेंसी ने आखिर पिछले दो हफ़्तो से चल रहे जांच के बाद कल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सी ई ओ चित्रा रामकृष्ण को उनके दिल्ली आवास से गिरफ़्तार कर ही लिया है। आज उन्हें दिल्ली की कोर्ट में पेश किया जाएगा।
बता दे कि सीबीआई चित्रा से को लोकेशन मामले में २४ फरवरी से पूछताछ कर रही है। लगातार तीन दिन पूछने के बाद भी चित्रा जी से सही सही जवाब नही मिल रहे थे। 

इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए चित्रा ने जमानत याचिका लगाई थी जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।  सीबीआई कोर्ट के न्यायाधीश राजीव अग्रवाल ने याचिका खारिज करने से पहले कहा कि प्रथमतया चित्रा पर जो आरोप लगे हैं, वह गम्भीर हैं, उसे नकारा नही जा सकता।

     (बाएं से- चित्रा पूर्व सी ई ओ, आनंद पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर)

एन एस ई के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफीसर आनंद सुब्रमण्यन को सीबीआई पहले ही अरेस्ट कर चुकी है। 
चित्रा 2013 में सी ई ओ बनी और आनंद को अपना सलाहकार नियुक्त किया। कुछ ही महीनों बाद आनंद को ४ करोड़ के वार्षिक आय पर ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर बना दिया गया। इस मामले में जिस हिमालयन योगी के कहने पर चित्रा एक्सचेंज से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रही थीं वह यही आनंद थे। चित्रा अनाधिकृत ईमेल के जरिए इस हिमालयन योगी आनंद सुब्रमण्यन को महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रही थी। जिस तरह से सलाहकार से सीधा ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद को इतने उच्च सालाना पैकेज पर रखा गया उससे भी चित्रा के कार्य पर शक होता है।  उन्होंने सीबीआई को प्राथमिक जांच में सहयोग देने के बजाय गुमराह करने की कोशिश की।



क्या है को लोकेशन मामला

यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमे ब्रोकर्स को सर्वर का एक्सेस थोड़ी देर पहले मिल जाता है और ब्रोकर शेयर का आर्डर बाजार खुलने से पहले ही डाल देते हैं। इससे पूर्व जानकारी के आधार पर मोटा मुनाफा होता है।

चित्रा २०१३ में एनएसई की मुखिया बनी और २०१६ तक इस पद पर थीं। को लोकेशन मामले में 2012-२०१४ के बीच कुछ कम्पनियों को विशेष रूप से सर्वर एक्सेस की परमिषन दी गई और उन्हें गलत तरीके से आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। सेबी(सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने अपने ११ फरवरी के लिखित आदेश में चित्रा और रहस्यमय हिमालयन योगी के बीच ईमेल साझा होने का उल्लेख भी किया है। सीबीआई ने सेबी अधिकारियों से भी हफ्ते भर पहले रविवार को मुंबई कार्यालय में पूछताछ की थी।

आज सीबीआई कोर्ट में  केंद्रीय जांच एजेंसी  चित्रा से कस्टोडियल जाँच का आदेश मांग सकती है।

क्या कहना है चित्रा के वकील का-

चित्रा का पक्ष रख रहे अधिवक्ता दयान कृष्णन कर अनुसार इस मामले में २०१८ में प्राथमिकी दर्ज हुई थी पर चित्रा के किसी भी तरह की षड्यंत्र में शामिल होने की बात नही कही गई थी, इतना ही नही पिछले ४ सालों में एक बार भी चित्रा से किसी तरह की कोई पूछताछ नही की गई।




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