महाराष्ट्र में पूरी क्षमता के साथ सिनेमा, शॉपिंग कंपलेक्स, स्पोर्ट्स, जिम और होटलों को काम करने के लिए 4 मार्च से ए कटेगरी के सभी शहर में नए नियम लागू- राज्य सरकार ने जारी किए निर्देश
बुधवार को महाराष्ट्र सरकार ने शॉपिंग कंपलेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्टॉरंट, बार ,स्पोर्ट्स कंपलेक्स, जिम ,स्पा, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थलों ,हॉल, पर्यटक स्थान, मनोरंजन पार्क- इन सभी को पूरी क्षमता के साथ कार्यरत रहने की परमिशन दे दी है :4 मार्च से यह सभी पूरी क्षमता के साथ शुरू हो जाएंगे । हालांकि यह सुविधा राज्य के सभी जिलों में नहीं दी गई है। ऐसे जिले- शहर जो ए कटेगरी के अंदर आते हैं सिर्फ उन्हें ही यह सुविधा दी गई है।
कौन से जिले हैं ए कैटेगरी में:
ए कैटेगरी के 14 जिले महाराष्ट्र में इस प्रकार हैं मुंबई शहर मुंबई उपनगर मध्य और पश्चिम पुणे भंडारा सिंधुदुर्ग नागपुर रायगढ़ वर्धा रत्नागिरी सतारा सांगली गोंदिया चंद्रपुर और कोल्हापुर।
क्या शर्ते हैं ए कैटेगरी जिले की:
राज्य सरकार के अनुसार टीकाकरण की दूसरी खुराक जिन जिलों में 70% से ज्यादा और पहली खुराक 90% से ज्यादा दे दी गई है और जहां पर कोरोनावायरस मामलों की पॉजिटिविटी क्षमता 10% से भी कम रह गई है उन्हें ही ए केटेगरी के अंदर शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त ए केटेगरी जिलों के लिए एक और शर्त रखी गई है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड या आईसीयू बेड की ऑक्युपेंसी 40% से भी कम हो गई हो।
राज्य सरकार के अनुसार राज्य के अंतर्गत अन्य 22 जिलों में अभी भी 50% की क्षमता के साथ ही काम करने की इजाजत इन सभी क्षेत्रों में दी गई है। सभी जिलों में ऐसे सभी काम जहां पर होम डिलीवरी के समय दी जा सकती हैं वह पूर्ववत जारी रहेंगी । सभी जिलों में ऑफलाइन क्लास को भी इजाजत दे दी गई है ।
राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि अब किसी भी तरह का प्रतिबंध एक राज्य के अंदर या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए नहीं रहेगा लेकिन उसके लिए आने जाने वाले यात्रियों का भी दोनों टीकाकरण हुआ होना अनिवार्य माना जाएगा।
जो टीकाकरण नहीं कराए है, अगर उनको भी यात्रा करनी हो तो उसके लिए उनको नेगेटिव आरटी पीसीआर टेस्ट दिखाना होगा और यात्रा करने से 72 घंटे के अंदर का ही टेस्ट माना जाएगा।
राज्य सरकार ने अपने निर्देश में यह भी कहा है कि सभी निजी कार्यालय और सरकारी कार्यालयों में पूरी क्षमता के साथ अब हर जिले में काम कर सकते हैं ,हालांकि इन सबके बीच कुछ प्रतिबंधों को भी रखा गया है ।
सामाजिक, खेलकूद ,मनोरंजन, कल्चरल ,धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम ,विवाह और अंत्य क्रिया इन सभी कार्यों में 50% से अधिक की क्षमता का इस्तेमाल करने पर मनाही है ।
यदि इनमें से किसी भी कार्यक्रम में 1000 लोगों से ज्यादा की भीड़ जमा होती है और वह इस पर भी 50% की क्षमता के अंदर ही आती है तो ऐसे कार्यक्रम के लिए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेना अनिवार्य माना जाएगा। वे सभी जिले जो ए केटेगरी के अंदर नहीं आते हैं वहां पर इन सभी कामों के लिए 200 लोगों से अधिक की परमिशन नहीं दी गई है और वह भी 50% की क्षमता के साथ ही काम कर सकेंगे।
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