0 मुम्बई महानगर में शुरू हुई वाटर टैक्सियों की सेवा, दक्षिण मुम्बई से बेलापुर, नेरुल तक पहुंचेंगे ४५ मिनट में - जानिए कितना है किराया? - Khabre Mumbai

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मुम्बई महानगर में शुरू हुई वाटर टैक्सियों की सेवा, दक्षिण मुम्बई से बेलापुर, नेरुल तक पहुंचेंगे ४५ मिनट में - जानिए कितना है किराया?

कल ,बेलापुर जेटी से राज्य के मुखिया उद्धव ठाकरे ने वाटर टैक्सी सेवा का शुभारम्भ किया।
इस सेवा की  वर्चुअल लॉन्चिंग केंद्रीय जलपोत, बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया।

मुम्बई को नवी मुम्बई से जलमार्ग द्वारा जोड़ने की यह योजना २०१९ से चल रही थी और २०२१ अक्टूबर तक कार्य पूरा हो गया। लगभग ३० मिनट के समय मे अब यात्री वाटर टैक्सी सर्विस लेकर मुम्बई से नवी मुंबई पहुंच सकेंगे। बेलापुर जेट्टी योजना में लगभग ८.३७ करोड़ की निधि खर्च हुई है। यह खर्च केंद्र सरकार की सागरमाला परियोजना के तहत ५०:५० मॉडल पर हुआ है।
केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने कहा कि सागरमाला परियोजना से रेल, रोरो, क्रुइज पर्यटन, सड़क योजनाओं को भरपूर सहायता मिली है।


यह सर्विस एलिफैंटा , जेएनपीटी, नेरुल, वाशी आदि जगहों को जोड़ रही है।
नवी मुंबई से यदि गेटवे ऑफ इंडिया आना हो तो सड़क मार्ग से लगनेवाले समय की तुलना में वाटर टैक्सी के जरिए 3 घंटे तक का समय बचेगा।

जानिए कितना लगेगा जेब खर्च:

डोमेस्टिक क्रुइज टर्मिनल से बेलापुर आने के लिए 1210 रूपए
यदि डोमेस्टिक टर्मिनल से धार्मतर जा रहे हैं तो 2000 लगेंगे पर सिर्फ ५५मिनट में पहुंच जाएंगे।
डोमेस्टिक टर्मिनल से यदि जेएनपीटी यानी जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जा रहे हों तो महज 200 रूपये देकर २० मिनट में पहुंच सकते हैं।
स्पीड बोस्ट का मासिक पास 12100 देकर भी यह सर्विस पूरे महीने ली जा सकती है।

एक तरफ की यात्रा  यदि स्पीड बोट(क्षमता- १०से ३० यात्री) से करनी हो तो 800 -1200 लगेंगे। वहीं यदि कैटामारन से 290 ( क्षमता- ४ से १० यात्री) लगेंगे।  

       यात्रा के नियम:

1: बोट के प्रस्थान से  ३० मिनट पहले पहुंचना जरूरी है। प्रस्थान समय से १० मिनट पहले गेट बंद हो जाएंगे। यदि विलंब हुआ तो टिकट स्वतः कैंसिल हो जाएंगे और कोई रिफंड नही दिया जाएगा। टिकट का हस्तांतरण नही हो सकेगा यानी अपने बदले किसी दूसरे को यात्रा के लिए नही दिया जा सकता।

2: मास्क लगाना अनिवार्य है।पान, तम्बाकू, सिगरेट वर्जित है।

3: ज्वलनशील पदार्थ नही ले जा सकेंगे। यदि मिला तो कानूनी कार्रवाई होगी।

4: 10 किलो तक के सामान ले जा सकेंगे यदि उससे अधिक हुआ , तो प्रति किलो 1000 रुपये देने होंगे।

5: लाइफ जैकेट लेना, क्रू इंस्ट्रक्टर का निर्देश पालन अनिवार्य किया गया है।





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