यवतमाल की सहकारी बैंक पर रिजर्व बैंक का शिकंजा- ६ महीनों तक जमाकर्ता अधिकतम ५ हजार ही निकाल सकेंगे, बैंक कोई कर्ज /डिपॉजिट व्यापार नही कर सकेगा।
रिजर्व बैंक ने आज ८ नवम्बर २०२१ की व्यापार समाप्ति समय के बाद ही तत्काल प्रभाव से एक और अर्बन को ऑपरेटिव बैंक पर अगले ६ महीनों तक बैंकिंग व्यापार करने से मना कर दिया है।
बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक , जो संकटमोचन रोड, अन्नपूर्णा ,यवतमाल जिल्हा, महाराष्ट्र में स्थित है - इसी अर्बन को ऑपरेटिव बैंक पर यह प्रतिबंध लगाया गया है।
आज बैंकिंग व्यापार समाप्ति समय के साथ ही लगे इस प्रतिबंध के अनुसार अगले ६ महीने तक बचत खाता धारक/ चालू खाताधारक/ सावधि जमाकर्ता या डिपॉजिटर्स व अन्य सभी ग्राहक अधिकतम ५००० ही खाते से निकाल सकेंगे। बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक किसी प्रकार के कर्ज किसी भी ग्राहक को इस दरम्यान नही दे सकेगी।
मई 2021 में भी रिजर्व बैंक ने लगाई थी ५ लाख की पेनल्टी-
उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष 21 मई के दिन भारतीय रिजर्व बैंक ने बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक पर ५ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। यह पेनल्टी इसलिए लगी थी क्योंकि बैंक के द्वारा दिए वित्तीय वर्ष २०१७-१८ एवम २०१८-१९ के ऑडिटेड फाइनैंशल रिजल्ट के अनुसार आरबीआई ने फ्रॉड रिपोर्टिंग, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन, के वॉय सी नॉर्म्स( नो योर कस्टमर) में अनियमितता पाई थी।
हलांकि रिजर्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि आज लगाए गए इस प्रतिबंध का यह मतलब बिल्कुल नही है कि बैंक का लाइसेंस निरस्त किया गया है।
मौजूदा प्रतिबंध का आगामी समय मे बैंक की वित्तीय स्थिति सुधरने के साथ ही संशोधन भी किया जा सकेगा।
फिलहाल, मौजूदा प्रतिबन्ध ६ महीनों तक के लिए अधिकतम लागू रहेगा।
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