महाराष्ट्र में पांच स्तरीय लॉक डाउन के अनलॉक किये जाने का निर्देश, लेवल १ से लेवल ५ में बंटे सारे जिले। सोमवार से मिशन बिगिन अगेन के तहत नये नियम लागू। जाने क्या मिलेगी छूट, कहाँ होंगे पहले की तरह लॉक डाउन के निर्देश
सोमवार से महाराष्ट्र में सभी जिलों को मिशन बिगिन अगेन के तहत लॉक डाउन से राहत मिलने की तैयारी शुरू की गई है।
सभी जिलों को लेवल १ से लेवल ५के बीच बांटा गया है। जो जिले लेवल १ में आते हैं उन्हें लॉक डाउन से पूरी तरह अन लॉक किया जा सकेगा।
लेवल १ के अन्तर्गत १८ जिले आते हैं।
औरंगाबाद, बुलढाणा, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गडचिरोली, गोंदिया, जलगांव, जालना, लातूर, नागपुर, नांदेड़, नाशिक, परभणी, ठाणे, वाशिम, वर्धा और यवतमाल ये सभी जिले लेवल १ में आते हैं।
लेवल २ में पाँच जिले अनलॉक किए जाएंगे। अहमदनगर, अमरावती, हिंगोली, मुम्बई और धुले ये जिले लेवल २ में आते हैं।
लेवल ३ में १० जिले हैं। अकोला, बीड़, पालघर, रत्नागिरी, कोल्हापुर, उस्मानाबाद, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर जिले लेवल -३ के अंर्तगत हैं। पुणे और रायगढ़ बाद में अन लॉक किये जायेंगे।
लेवल १ में आने वाले ये वे जिले हैं जहां कोरोना के सक्रिय मामले प्रतिशत से कम हैं व ऑक्सिजन वाले बेड २५% से कम भरे हुए हैं।
पूर्व लॉक डाउन समय के अनुसार दुकानें, माल, इन लेवल 1 के जिलों में शुरू रहेंगी। रेस्टोरेंट, पार्क व लोकल ट्रेन सेवा भी शुरू रहेगी।सरकरिव निजी कार्यालय, स्पोर्ट गतिविधियां, शूटिंग, विवाह, अन्त्य-कर्म, सामाजिक सभाएं- कार्यक्रम, चुनाव, निर्माण, कृषि, ई कॉमर्स, जिम, सैलून, स्पा, बस, कार्गो, अंतरराज्यीय बस ( काँटेन्मेंट ज़ोन क्षेत्र से न गुजरने की स्थिति में )व निर्माण कार्य पूर्ववत शुरू होंगे।
लेवल 2 में आने वाले जिलों के लिए नियम यह है कि वहां संक्रमण सकारत्मकता कि दर ५ प्रतिशत से कम होने के साथ ही ऑक्सिजन वाले बेडो में मरीज 25 से 40 %के बीच ही हों।
भीड़ वाले इलाकों व ग्रुप में आवाजाही पर यहाँ रोक लगेगी।
आवश्यक/अनावश्यक वस्तुओं की दुकान का समय रेगुलर होगा। माल थिअटर, सिंगल स्क्रीन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। रेस्तरां में डाइनिंग सुविधा ५०% क्षमता के साथ ही हो सकेगी। ट्रैन सिर्फ विशेष वर्ग के लिए ही मंजूर किये गए हैं। इन डोर गेम सुबह 5 से शाम 9 तक जबकि आउट डोर गेम पूरे दिन खेले जा सकेंगे।
शूटिंग होगी पर ५०%की क्षमता से अधिक भीड़ नही होनी चाहिए।
अन्त्य क्रिया के लिए छूट है। जिम, सलून पूर्व अप्पोइन्ट मेन्ट के साथव ५०% क्षमता के साथ ही चल सकेंगे।
लेवल ३ में वे जिले ही हैं जहां संक्रमण की सकारात्मकता ५ से १०% हैव ऑक्सिजन बेड ४०% से अधिक ऑक्युपाईड हैं। इन जिलों में शाम ५ बजे के बाद आवाजाही नही हो सकेगी। दुकानें ४बजे तक ही चलेंगी।माल थिएटर,सिंगके स्क्रीन नही चलेंगे। रेस्तरां 50 %क्षमता के साथ शाम ४ तक चलेंगे ,पर इसके बाद सिर्फ डिलीवरी हो सकेगी।
लोकल ट्रेन सिर्फ अत्यवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए ही चलाई जायेगी।
सार्वजनिक स्थल व पार्क सुबह ५ से शाम ९ बजे तक खोले जा सकेंगे।निजी दफ्तर सभी दिन सिर्फ ४बजे तक खुले रहेंगे। स्पोर्ट गतिविधियां सुबह में ५ से ९ बजे तक एवम शाम ६ से रात्रि ९ तक चलेंगी।
सामाजिक कार्यक्रम में ५०% उपस्थिति, विवाह के लिए अधिकतम ५० ,अन्त्य क्रिया मे अधिकतम २० लोग ही शामिल हो सकेंगे।
पब्लिक वाहनों में कोई भी खड़े होकर यात्रा नही कर सकेगा।
लेवल 4 में सकारात्मकता 10 से 20%,ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी 60%से अधिक होनेवाले जिले हैं। सोमवार से शुक्रवार शाम पांच बजे व सप्ताहांत में संचारबन्दी जारी रहेगी। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ४बजे तक चलेंगी। अन्य दुकानें, माल, थिएटर, सिंगल स्क्रीन बन्द रहेंगे। रेस्तरां इन जिलों में सिर्फ डिलीवरी कर सकेंगे। पब्लिक वाहन के साधन
व निर्माण क्षेत्र ५० प्रतिशत क्षमता के साथ ही चलेंगे।
पँचवे लेवल में 20 प्रतिशत से अधिक व 75% अधिक ऑक्सिजन बेड जो मरीजोसे भरे हैं, वे जिले आते हैं। यहाँ संचार बंदी पूर्णतः रहेगी।सिर्फ आवश्यक दुकानें शाम ४ तक चलेंगी।अन्य सभी चीजें बन्द रहेंगी।मेडिकल दुकाने शुरू रहेंगी। रेस्तरां सिर्फ डिलीवरी कर सकेंगे। पब्लिक पार्क बन्द रहेंगे।निजी कार्यालय वही चालू होंगे निन्हे पहले ही छूट दी गई हो।सरकारी कार्यलय सिर्फ १५% क्षमता के साथ काम करेंगे।
विवाह में सिर्फ पारिवारिक लोग शामिल हो सकेंगे व अन्त्य क्रिया मे सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सामाजिक कार्यक्रम आन लाईन ही करने होंगे। जिम ,सलून यहां बदन होंगे। सरकारी वाहन के साधन ५०% से कम क्षमता में चलेंगे।कार्गो व अन्तरज़िलों मे जाने के लिए ई पास लेना होगा ।
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