0 मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने दिया निर्देश - कोई भी राजनेता किसी प्रकार का समारोह, सभा , रैली लॉकडाउन चलने तक नहीं कर सकता। हाई कोर्ट ने जताई सख्त नाराजगी। - Khabre Mumbai

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मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने दिया निर्देश - कोई भी राजनेता किसी प्रकार का समारोह, सभा , रैली लॉकडाउन चलने तक नहीं कर सकता। हाई कोर्ट ने जताई सख्त नाराजगी।

मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सुओ मोटो काज के तहत निर्देश दिया है  कि राज्य में जब तक लॉक डाउन है तब तक कोई भी राजनेता किसी भी तरीके की सभा रैली ,फंक्शन, समारोह नहीं कर सकता है। औरंगाबाद पीठ की डिविजन बेंच के जस्टिस आर वी घुगे व जस्टिस बी यू देवादवर ने यह निर्देश जारी किया है।

(मुम्बई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद बेंच)


 दरअसल कोर्ट को जानकारी मिली कि शिवसेना नेता  व राज्य के कैबिनेट मंत्री संदीप भूमरे ने एक सेरेमनी अटेंड किया जिसमें सैकड़ो लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए।

राज्य में कोरोना से आम जनता त्रस्त है । कोरोना का संक्रमण थम नही रहा है। लॉक डाउन लगाना पड़ रहा है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का उपस्थित होकर सभा करना बिल्कुल नजरंदाज नही कर सकते। न्यायमुर्ति घुगे और न्यायमूर्ति देवादवर ने स्वतः मामले में संज्ञान लेकर यह फैसला दिया है।

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