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पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख पर मामला दर्ज- सी बी आई नेअधिकार का गलत इस्तेमाल,पद पर रहते हुए लापरवाही जैसे गंभीर आरोप लगाए

पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह, अधिवक्ता जय श्री पाटिल द्वारा दी गई याचिका के बाद हो रही जांच के अंतर्गत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पाया कि पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख ने अपने पद का दुरुपयोग किया, गृह मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने गलत तरीके से  लाभ लेना चाहा और पूछताछ के दौरान मिली पुख्ता जानकारी के बाद उनके ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है।

 पूर्व गृहराज्यमंत्री- अनिल देशमुख(फाइल फोटो)



 प्राथमिकी रिपोर्ट के साथ अपने पत्राचार के द्वारा सीबीआई ने दिल्ली मुख्य कार्यालय में अगली कार्रवाई के लिए प्रेषित भी कर दिया है। तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख पर मामला शनिवार को  भ्रष्टाचार प्रतिबंधक नियमो के कानून व भारतीय दंड संहिता की धारा १२० (ब) - आपराधिक षडयंत्र के तहत दर्ज किया गया। उच्च न्यायालय ने सी बी आई को जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। गौरतलब हो कि पूर्व मुम्बई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने अपने पत्र द्वारा श्री देशमुख पर राज्य के पुलिस विभाग में हफ्तावसूली का रैकेट चलाने, हर महीने 100 करोड़ की धनउगाही के लिए दबाव बनाने, पुलिस के कामकाज में राजनीतिक दबाव बनाने जैसे आरोप लगाए थे। 

 इसके बाद संबंधित दस्तावेजों के छानबीन के लिए उनके मुंबई स्थित प्रशासकीय निवास ज्ञानेश्वरी,  वर्ली स्थित सुखदा इमारत व नागपुर स्थित रहिवासी निवास इन तीनों जगहों पर छापेमारी सीबीआई के द्वारा की गई है।

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि सी बी आई अपना काम निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करे,  सभी के हित मे हमारी राज्य सरकार उनको जांच में  पूरा सहयोग करेगी।

उल्लेखनीय है कि देशमुख ने मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के कुछ ही घंटे बाद अपने गृहमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

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