लाल हरे पीले रंग के गोल स्टीकर वाली गाड़ियां ही चल सकेंगी मुम्बई महानगर में- पुलिस आयुक्त द्वारा जारी दिशानिर्देश/ कोरोना काल मे ट्रैफिक कम करने के लिए उठाया गया कदम
कोरोना संक्रमण का मामला मुंबई महानगर में बढ़ता ही जा रहा है लेकिन सड़कों पर निजी गाड़ियों के और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के गाड़ियों की भरमार देखने को मिल जाएगा जिसके चलते कई जगहों पर मेडिकल सेवाएं बाधित हो रहे हैं ।
कई बार एंबुलेंस , मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाने वाली गाड़ियां ,ऑक्सीजन पहुंचाने वाली गाड़ी भारी ट्रैफिक के चलते समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं। इन सब को देखते हुए मुंबई पुलिस आयुक्त ने दिशा निर्देश जारी किया है जिसके अंतर्गत तीन तरह के विभिन्न कलर कोड के माध्यम से ही गाड़ियां सड़क पर मुंबई महानगर के अंतर्गत चल सकेंगे। यह प्रतिबंध है 1 मई 2021 सुबह 7:00 बजे तक लागू रहेगा।
जानकारी के अनुसार लाल, हरी ,और पीली इन तीन रंगों के गोलाकार की स्टीकर गाड़ियों के आगे और पृष्ठ भाग की तरफ साफ-साफ दिखाई देने वाली परिस्थिति में चिपकाने होंगे। ये स्टीकर दुपहिया वाहनों में भी लगेंगे। स्टीकर नजदीकी पुलिस थाने से उपलब्धता के अनुसार प्राप्त किए जा सकेंगे।
लाल स्टीकर:
मेडिकल सेवाएं, मेडिकल उपकरण, डॉक्टर, अस्पताल के कर्मचारी, एम्बुलेंस, रक्त परीक्षण केंद्र, वैद्यकीय अधिकारी, मेडिकल बीमा कम्पनी, पशु चिकित्सा संबंधी, मास्क, सैनिटाइजर वितरण संबंधित , फार्मा कम्पनी, अन्य वैद्यकीय सहायता देनेवाले लॉजिस्टिक्स सेवा देनेवाले लोगों को लाल स्टीकर लगाना होगा।
ग्रीन/ हरा स्टीकर:
सब्जियां, खाद्यान्न(कच्चे या पके दोनों प्रकार के), डेयरी पदार्थ, बेकरी उत्पादन, फल आदि की सेवा से जुड़े लोगों को हरे रंग का स्टीकर गाड़ी के आगे व रेयर भाग में लगाना होगा।
पीला/येलो स्टीकर:
केंद्र, स्थानीय, राज्य सरकार से जुड़े अधिकारी, मीडिया, बैंक, वित्तीय संस्थान, सभी लोकल अधिकारी जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं, सर्वसामान्य लोगों के लिए उपलब्ध गाड़ियां( पब्लिक ट्रांसपोर्ट), म्युनिसिपल सेवा, टेलिकॉम सेवा, सरकारी व निजी सुरक्षा सेवाएं, जल आपूर्ति सेवा, बिजली व गैस सेवा, ई- कामर्स( सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए), पोस्टल सेवा, कार्गो सेवा, एटीएम संबंधित सेवाएं, बीमा सेवाएं, पेट्रोल पंप/ पेट्रोलियम पदार्थ, अत्यवश्यक व जरूरी सेवाओं से जुड़े कम्पनियों के लोग व अन्य सेवाएं जिन्हें 13 अप्रैल 2021 की नोटिफिकेशन के तहत प्रतिबंध से बाहर रखा गया है , उन सभी को पीले रंग का स्टीकर लगाना होगा।
ये स्टीकर गाड़ी मालिक को स्वयं अपने खर्च से लगाने होंगे ।विभिन्न नाकाबंदी/चेकपोस्ट के जगहों पर उपलब्धता के अनुसार पुलिस भी ये स्टीकर मुफ्त में प्रदान करेगी।
उपरोक्त नियम कल १८ अप्रैल सुबह ७ बजे से लेकर १ मई सुबह ७ बजे तक लागू रहेगें।इन नियमो का उल्लंघन करनेवालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा १८८, महामारी अधिनियम १८९७, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम -२००५ व अन्य वैधानिक अधिनियमो के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस संदर्भ में नोटिफिकेशन मुम्बई महानगर के पुलिस उपायुक्त( ऑपरेशन) व कार्यकारी दंडाधिकारी श्री एस चैतन्य द्वारा जारी किया गया है जो हर लोकल पुलिस थाने, सहायक आयुक्त व उपायुक्त मुम्बई पुलिस के कार्यालय में भी लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
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