0 मुनव्वर फारूकी पर मध्य प्रदेश हाइ कोर्ट सख्त- जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित।कोर्ट के सवाल- आप कैसे किसी की धार्मिक भावना आहत कर सकते हैं? - Khabre Mumbai

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मुनव्वर फारूकी पर मध्य प्रदेश हाइ कोर्ट सख्त- जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित।कोर्ट के सवाल- आप कैसे किसी की धार्मिक भावना आहत कर सकते हैं?

स्टंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को  मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट में न्यायाधीश रोहित आर्या ने यह भी पूछ लिया कि आप कैसे किसी की धार्मिक भावना आहत कर सकते हैं ? 

फारूकी के वकील की दलील थी कि उनके मुवक्किल फारूकी ने कुछ गलत नही किया और उसे जमानत दे दी जानी चाहिए। इस पर न्यायालय से स्पष्ट कर दिया कि ऐसे लोगों को बख्शा नही जा सकता।

क्या है पूरा मामला


कैफ़े मनोरी,इंदौर -५६ दुकान परिसर, इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान मुनव्वर फारूकी द्वारा हिन्दू धर्म के देवताओं पर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मजाक उड़ाते हुए पाया गया था।इसी घटना पर एक स्थानीय भाजपा विधायक मालिनी गौड़ के बेटे  एकलव्य सिंह गौड़ ने पुलिस थाने में फारूकी के खिलाफ शिकायत कर दी थी। स्थानीय अदालत ने इसके बाद फारूकी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
तुकोगंज पुलिस थाने के नगर निरीक्षक कमलेश शर्मा ने पहले यह कहा था कि फारूकी के विरुद्ध कोई पर्याप्त सबूत उनके पास नही हैं और उसे शो के ऑर्गनाइज़र के नाते गिरफ्तार किया गया है। फारूकी और उसके चार सहयोगियों को इंदौर पुलिस ने इस मामले में 1 जनवरी , शुक्रवार को गिरफ्तार किया था।
फारूकी जूनागढ़, गुजरात का मूल निवासी है।
फारूकी और उसके चार इंदौर निवासी सहयोगियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं सेक्शन २९५-A(धार्मिक भावना भड़काना), २६९( अवैध रूप से किसी जानलेवा बीमारी को प्रसारित करने का कार्य)और अन्य विभीन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।धारा २६९ कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लगाई गई पाबंदियों के तहत लगाई गई है।

एकलव्य गौड़ ने कहा कि वह और उनके मित्र वह शो देखने गए थे जिसे फारूकी परफॉर्म कर रहे थे। हिन्दू देवी देवताओं की मिमिक्री, अपमानजनक बाते, गृह मंत्री अमित शाह और गोधरा कांड से जुड़े अनुचित तथ्य इत्यादि पर कार्यक्रम चला जिसका एकलव्य गौड़ ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और  ऑडियंस को कैफ़े से बाहर निकालकर शो बंद करवा दिया।


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