मुंबई उच्च न्यायालय ने अर्णब गोस्वामी को जमानत से किया इनकार निचली अदालत शुक्रवार तक करेगी जमानत याचिका पर फैसला।
आज मुंबई उच्च न्यायालय ने रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी की जमानत याचिका पर फैसला देते हुए कहा वह अरुण की अंतरिम जमानत को इनकार करते हैं लेकिन अर्नब गोस्वामी एवं उनकी लीगल टीम सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर सकती है जिस पर सेशन कोर्ट को फैसला 4 दिनों के अंदर देना होगा।
गोस्वामी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और आबाद पोंडा नहीं उच्च न्यायालय में यह दलील दी कि अरुण की गिरफ्तारी की पुलिस ने अवैध तरीके से की है क्योंकि यह केस फिर से शुरू करने के लिए न्यायालय से उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी।
उच्च न्यायालय की सुनवाई के बाद रिपब्लिक टीवी के निर्माता सेशन कोर्ट में जमानत याचिका के लिए कर दिए हैं हाईकोर्ट में अगले 4 दिन के अंदर जमानत याचिका पर फैसला लेने का निर्देश निचली अदालत को दिया है।
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