0 अर्नब गोस्वामी मामले में महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका। महाराष्ट्र विधानसभा सचिव को दिया कारण बताओ नोटिस-14 दिनों में देना होगा जवाब/ अरविंद दातार वरिष्ठ वकील को सर्वोच्च न्यायालय ने किया इस मामले में कानूनी सलाहकार नियुक्त/ अर्नब की पुलिस गिरफ्तारी पर लगाई रोक/ - Khabre Mumbai

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अर्नब गोस्वामी मामले में महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका। महाराष्ट्र विधानसभा सचिव को दिया कारण बताओ नोटिस-14 दिनों में देना होगा जवाब/ अरविंद दातार वरिष्ठ वकील को सर्वोच्च न्यायालय ने किया इस मामले में कानूनी सलाहकार नियुक्त/ अर्नब की पुलिस गिरफ्तारी पर लगाई रोक/

आज सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ पत्रकार और रिपब्लिक टीवी समाचार चैनल के मुख्य संपादक के गिरफ्तारी मामले में संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार की विधानसभा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश श्री बोबडे समेत तीन न्यायाधीशों की पीठ ने विधानसभा सचिव द्वारा अर्नब को दिए धमकी भरे पत्र और विशेषाधिकार हनन से जुड़े नोटिस पर नाराजगी जताई। श्री बोबडे ने स्पष्ट कहा कि नागरिक की अभिव्यक्ति की आजादी कोई रोक नही सकता।आर्टिकल 32 नागरिक को कोर्ट जाने की इजाजत देता है।
फिर आप कैसे किसी को नोटिस भेज सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि अर्नब गोस्वामी को पुलिस कस्टडी नही दी जा सकती और वह इस मांग को  खारीज़ करते हैं।

कोर्ट ने यह भी कहा कि मृत अन्वय नाइक और आरोपी अर्नब गोस्वामी के व्यक्तिगत संबंध होने की कोई भी सबूत उपलब्ध नही  हुए हैं। इस केस को फिर खोलने के लिए क्या कोर्ट की आज्ञा ली गई थी।

अर्नब की जमानत याचिका पर सुनवाई आज भी टली और मुम्बई उच्च न्यायालय  कल शनिवार 12 बजे फिर कार्रवाई करने जा रही है।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे प्रकरण पर अपनी ओर  से कानूनी सलाहकार के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार को नियुक्त किया है जो मुंबई उच्च न्यायालय की  इस मामले में मदद करेंगे।

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