आतंकियों के निशाने पर मुम्बई? मुम्बई पुलिस उपायुक्त ने धारा 144 का दिया निर्देश, 30 अक्टूबर से 28 नवम्बर तक धारा लागू। जमीन से ऊपर उड़ने वाली ड्रोन, अतिसूक्ष्म मिसाइल आदि किसी भी वस्तु पर लगी रोक।
मुम्बई पुलिस उपायुक्त (आपरेशन) एस चैतन्य जी द्वारा कल जारी किए गए अधिसूचना के तहत बृहनमुंबई में आतंकी हमले की आशंका व्यक्त की गई है।
खुफिया विभाग द्वारा दिये पत्र के बाद मुम्बई पुलिस ने मुम्बई को सुरक्षित रखने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, 1973 ( एक्ट II, 1974) के तहत धारा 144 लगाई है। यह धारा 30 अक्टूबर से 28 नवम्बर तक लागू रहेगी।
इस आदेश के द्वारा एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (कार्यकारी दंडाधिकारी) के रूप में उपायुक्त एस चैतन्य जी ने कहा है कि पूरे मुम्बई में उड़नेवाली कोई भी वस्तु जैसे ड्रोन, अतिसूक्ष्म रिमोट से नियंत्रित होनेवाली हल्की एयर क्राफ्ट, वायु मिसाइल, पैरा ग्लाइडर्स आदि के उड़ने पर रोक लगा दी है।
मुंबई पुलिस का मानना है ऐसे वस्तुओं द्वारा आतंकी हमला हो सकता है, वी वी आई पी या भीड़ भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाया जा सकता है।
निर्देश के अनुसार, यदि कोई इस नियम को तोड़ता पाया गया तो उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 के सेक्शन 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
गौरतलब हो कि 2008 में 26 नवम्बर के दिन ही मुम्बई में आतंकी हमला हुआ था जिसमे कई पुलिस अधिकारियों समेत 166 से अधिक नागरिक मारे गए थे। मुम्बई के सी एस एम टी रेलवे स्थानक, ताज होटल(पुलिस मुख्यालय के निकट), कुलाबा मार्केट के लियोपोल्ड कैफ़े , नरीमन हाउस, मरीन ड्राइव के ट्राइडेंट होटल , सी एस एम टी के निकट कामा व अलब्लेस अस्पताल समेत कई स्थानों पर आतंकी हमले हुए थे। पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा आतंकी संगठन के 10 आतंकियों ने इस भयावह आतंक को रचा था ,मुठभेड़ में 9 आतंकी मारे गए थे लेकिन अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया और लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद नवम्बर 2012 में उसे फांसी दी गई थी।
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