मुंबई में थ्री लेयर या होममेड मास्क पहनना हुआ अनिवार्य- मुंबई मनपा आयुक्त प्रवीण परदेसी का लिखित आदेश- मास्क ना पहनने पर मुंबई पुलिस या मनपा के अधिकारी कर सकते हैं गिरफ्तार सेक्शन 188 ,आईपीसी धारा 48, 1960 के अंतर्गत होगी कड़ी कार्रवाई
मुंबई मनपा आयुक्त प्रवीण परदेसी ने महामारी प्रबंधन कानून 1897 एक्ट के तहत रूल-10 के अनुसार लिखित आदेश जारी किया है जिसके तहत मुंबई के सभी नागरिकों को जो गलियों में, सड़क पर ,कार्यालयों में ,सार्वजनिक स्थानों में पाए जाएं उन्हें 3- लेयर का मास्क या कपड़े से बना होममेड मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
ऐसा न कर पाने की स्थिति में मनपा की तरफ से अधिकृत किए हुए अधिकारी या मुंबई पुलिस के अधिकारी ,भारतीय दंड संहिता 1960 -धारा 48 के अंतर्गत धारा 188 के तहत गिरफ्तार कर सकते हैं और महामारी कानून ,1897 का उल्लंघन करने के विरोध में कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है ।
(मुम्बई मनपा आयुक्त प्रवीण परदेशी द्वारा जारी लिखित आदेश-मास्क पहनना अनिवार्य)
बता दें, राज्य में 1000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो चुकी हैं।
आज राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से जनता को विश्वास दिलाया है कि वह अपने बेहतरीन प्रयासों के जरिए जनता के अनुशासन के बल पर कोविड-19 की जंग जीतने में जरूर कामयाब होंगे उन्होंने जनता से अपील की है सरकार का साथ दें।
सरकार की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी का पूर्ण पालन करें घर पर रहे सुरक्षित रहें।
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