0 मस्जिदों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर हटेंगे? महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइन जारी/ १ लाख जुर्माना, तीन माह की सजा का प्रावधान/ - Khabre Mumbai

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मस्जिदों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर हटेंगे? महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइन जारी/ १ लाख जुर्माना, तीन माह की सजा का प्रावधान/

क्या मस्जिदों से हटेंगे भोंगे? लाउडस्पीकर को लेकर महाराष्ट्र सहसा का निर्देश/ अवैध मस्जिद की होगी जांच/ मुंबई महानगर में सिर्फ १२०० स्पीकर की अनुमति, जबकि ७००० लाउडस्पीकर कार्यरत। १ लाख जुर्माना, तीन माह की सजा का प्रावधान।

किरीट सोमैया, पूर्व भाजपा मुंबई संसद और वरिष्ठ नेता , चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आज प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी कि महाराष्ट्र सहसा ने नियम लागू कर दिए हैं और पुलिस प्रशासन को सख्ती से पालन करने के निर्देशन दिए गए हैं।


सुबह ६ से रात्रि १० बजे तक लाउडस्पीकर को बजाने पर रोक होगी।
मस्जिद के भीतर सिर्फ एक स्पीकर का प्रावधान है लेकिन पांच लाउड स्पीकर लगाकर किसे सुनाया जा रहा है।


अकेले गोवंडी में ७२ मस्जिदें हैं और उनमें ५०० स्पीकर लगे हैं जबकि खास बात यह है कि ७० प्रतिशत मस्जिदें अवैधहैं और यह एक प्रकार का लैंड जिहाद है। यहां लाउड स्पीकर के लिए अनुमति भी नहीं ली गई है।
नए नियम के अनुसार पुलिस प्रशासन को सभी मस्जिदों में जाकर धन ए नियंत्रक मशीन के द्वारा ध्वनि के डेसीबल की जांच करनी होगी।


मुंबई महानगर में 175 मस्जिदे हैं जहां 7000 लाउडस्पीकर लगे हैं जबकि परमिशन के मुताबिक सिर्फ 1200 लाउडस्पीकर को ही परमिशन दी गई है।
ऐसे में मस्जिदों के वैधता की भी जांच की जाएगी लाउडस्पीकर अमित तरीके से जो लगाए गए हैं उन्हें हटाना होगा यदि नहीं हटाया जाता है तो₹100000 तक की पेनल्टी का प्रावधान है 3 महीने की सजा भी दी जा सकतीहै।


रिहायशी इलाकों में दिन में ५५ डेसीबल जबकि रात में ५० डेसीबल की ध्वनि से ज्यादा आवाज। प्रतिबंध होगा।
व्यावसायिक इलाकों में ६५ डेसीबल जबकि रात में ५५ डेसीबल तक ध्वनि रह सकती है।
औद्योगिक परिसर में दिन में ७५ डेसिबल , रात में ७० डिसेबल से अधिक नहीं होगी।
साइलेंस जोन में ५० डेसीबल तक दिन में जबकि रात में ४० डेसिबल से अधिक नहीं रहेगी।

यदि मस्जिदों के द्वारा इन नियमों को ताक पर रखकर ध्वनि प्रदूषण किया गया तो पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण समिति MPCB द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

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