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FDA मंत्री आत्राम का फरमान/ स्कूल , कॉलेज के ५०० मीटर के दायरे में नहीं बिकेगा कैफ़ीन युक्त एनर्जी ड्रिंक

अन्न एवं औषधि प्रशासन ,महाराष्ट्र मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने विधान भवन में घोषणा की कि स्कूल, कॉलेज के ५०० मीटर तक के परिसर में एनर्जी ड्रिंक नहीं बेचे जाएंगे।

दर असल १ लीटर एनर्जी ड्रिंक में १४५से ३०० एम एल तक कैफ़ीन की इजाजत है। ये कार्बोहाइड्रेट या गैर कार्बोहाइड्रेट वाले एनर्जी कोल्ड ड्रिंक १८ साल से कम उम्र को नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।स्कूल परिसर के पास दुकान, माल में ये ड्रिंक बिक रहे हैं इसलिए स्कूलो में बच्चों तक आसानी से पहुंच रहा है।

स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ा हो रहा है जिसका मुद्दा कांग्रेसी विधायक सत्यजीत तांबे ने उठाया ।इसके बाद विधानपरिषद सभापति नीलम गोरहे ने १५ दिनो में इसकी जांच के लिए बैठक बुलाई। 

अब मंत्री आत्राम ने यह आदेश जारी कर दिया है जिससे FDA प्रशासन के अधिकारी ऐसे दुकानों पर कार्रवाई कर सकेंगे जो स्कूल परिसर में ५०० मीटर के अंदर यह एनर्जी ड्रिंक बेच रहे हैं।

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