गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले सीईसी का निर्देश- अपराधी उम्मीदवारों को टिकट देने पर देंना होगा स्पष्टीकरण/उम्मीदवार को तीन बार चैंनलों व अखबारों में देना होगा विज्ञापन
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ओर से चुनाव में उम्मीदवारी से संबंधित नया निर्देश जारी किया गया है।
जानकारी के अनुसार, राजीव कुमार ने निर्देश दिया है कि यदि कोई पार्टी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को यदि उम्मीदवार बनाती है तो उस पार्टी को विस्तृत स्पस्टीकरण देना अनिवार्य होगा।
उम्मीदवार को चुनाव प्रसार के दौरान एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय चैनल/ अखबार में तीन बार खुद से जुड़े आपराधिक जानकारी का विज्ञापन देना होगा। इससे जनता जागरूक होगी और वोट देने से पहले अपना सही निर्णय ले सकेगी।
बता दें कि सोसाइटी फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म द्वारा किये गए सर्वे में भी पहले यह सामने आया था कि लोकसभा में लगभग ६०% सांसद ऐसे हैं जिन पर संगीन, मध्यम या निम्न स्तर के आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं, या न्यायालय में मामला चल रहा होता है।
मुख्य चुनाव आयुक्त का यह दिशा निर्देश आगामी राज्यसभा चुनाव - गुजरात से ठीक पहले आया है जिसका दूर गामी परिणाम होगा।
राजीव कुमार ने यह भी निर्देश दिया कि जो मतदाता शारीरिक रूप से इस समर्थता में नही हैं कि वह मतदान केंद्र और जा सकें उनके लिए चुनाव से सम्बंधित अधिकारी इन मतदाताओं के घर तक आएंगे और उन मतदाताओं के मत /बैलट पेपर पर लेंगे। इसके लिए 12D फॉर्म मतदाताओं को भरना होगा।
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