जॉनसन बेबी पाउडर के उत्पादन लाइसेंस को किया निरस्त- गुणवत्ता सुनिश्चित मानकों के अनुसार नही- अन्न एवम औषधि प्रशाशन, मुम्बई
FDA drugand cosmetics act, के तहत प्रशासन ने बेबी पाउडर के उत्पादन पर रोक लगा दी है। उत्पादन लाइसेंस निरस्त यानी केँसल कर दिया गया है।
प्रशाशन कर अनुसार उन्होंने नाशिक व पुणे के पाउडर सैंपल जांच के लिए लिया जिसमे पाया गया कि पावडर की क्वालिटी तय मानकों IS 5339:2004 के तहत नही है।
बेबी पाउडर नवजात बच्चों से लेकर छोटे बच्चों के शरीर पर इस्तेमाल किया जाता है। पूरे देश मे कई वर्षों से इसका इस्तेमाल होनेवाला हर घर मे पाया जानेवाला यह प्रोडक्ट तय मानक के अनुसार क्वालीफाई नही करता।
प्रशाशन ने कहा कि बच्चों के स्किन पर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए इन् पर यह कार्रवाई की गई है।
उन्होंने पहले कम्पनी के मुलुंड कार्यालय को शो कॉज नोटिस जारी किया जिसमें कारण बताने के लिए कहा गया और वार्न किया कि विनिर्माण लाइसेंस क्यों न निरस्त किया जाए।
कम्पनी ने प्रशाशन के आरोपो को नही माना और सैंपल सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी ,कोलकाता में जांच कराई ।
कोलकाता सेंटर ने भी मुम्बई प्रशाशन की जांच रिपोर्ट को सही ठहराया है।
मुम्बई FDA ने यह भी निर्देश दिया है कि बेबी पाउडर जितने भी इस समय मार्केट में गए हैं, उन्हें वापस बुलाया जाए।
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