कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय लॉक डाउन बढ़ा 30 जून तक। नॉन कंटेन्मेंट क्षेत्रों में रेस्टोरेंट, होटल, शॉपिंग मॉल ,धार्मिक स्थल 8 जून से सक्रिय। मन की बात में मोदी बोले-अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलते हुए हमें और अधिक सजग रहकर लॉक डाउन का पालन करना जरूरी होगा।
कल शाम केन्द्रीय गृह विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है जिसके तहत कंटेन्मेंट जोन यानी कोरोना प्रभावित इलाकों में 30 जून तक संचारबन्दी जारी रहेगी।
नॉन कंटेन्मेंट यानी गैर कोरोना प्रभावित इलाकों में 8 जून से मंदिर, मस्जिद, चर्च ,गुरुद्वारे आदि धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट ,होटल, शॉपिंग मॉल आदि खोले जा सकते हैं। सोसल डिस्टनसिंग का ध्यान रखना होगा।स्कूल के सक्रिय होने पर जुलाई में फैसला लिया जाएगा। उस समय के हालातों को ध्यान में रखते हुए स्कूल के खोलने पर विचार किया जाएगा।
हालांकि देश मे रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक घूमने फिरने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है।
अत्यावश्यक स्थिति जैसे अस्पताल जाने के लिए छूट दी गई है।
65 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम उम्र के , गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल न निकलने की सलाह दी गई है।
आज मन की बात में मोदी जी ने देश मे कोरोना से लड़ने के लिए सभी को धन्यवाद दिया है। देश की जनसंख्या इतनी अधिक होने के बावजूद हम विश्व के कई देशों से आज बेहतर स्थिति में हैं।
हमे मास्क, हैंडवाश के साथ जीना होगा। 2 गज की दूरी यानी 6 फ़ीट दूरी का पालन करना होगा।
लॉक डाउन के निर्देशों में वर्क फ्रॉम होम पर विशेष जोर दिया गया है।
देश मे किसी भी राज्य में या राज्य के अंदर जाने के लिए किसी तरह के ई पास की अब आवश्यकता नही रहेगी।
सिर्फ कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में जाने के लिए सख्ती रहेगी।
हालांकि ई पास के रद्दीकरण होने से कई मजदूरो और सामान्य प्रवासियों को उनके मूल गांव जाने के लिए बड़ी राहत मिल गई है।
1 जून से कई ट्रेन देश के कई राज्यों से चल रही है और जिसकी टिकट बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन, सभी प्रमुख स्टेशनों के टिकट काउंटर पर भी खरीदी जा सकती है।
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