रिजर्व बैंक ने कोटक बैंक पर लगाया 4 करोड़ का जुर्माना/ ग्राहकों से नियमो के विरुद्ध जाकर वसूली करने के खिलाफ हुई कार्रवाई
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महा प्रबंधक योगेश दयाल द्वारा आज जारी हुए प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी गई है कि कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है।
यह जुर्माना लगाने से पहले रिजर्व बैंक ने स्क्रूटिनी की, जांच में पाया कि कोटक बैंक के कर्मचारियों ने कर्ज लेनेवाले ग्राहकों से नियम के विरुद्ध जाकर उन्हें परेशान किया और कर्ज की वसूली की। सुबह 7 के पहले और शाम को 7 बजे के बाद किसी भी बैंक के कर्मचारी द्वारा किसी भी लोन कस्टमर को फोन नही करने का निर्देश जारी किया गया है। बावजूद इसके कोटक बैंक के कर्मचारियों ने इसका उल्लंघन किया।
आरबीआई द्वारा एक और निर्देश है जिसमे यदि लोन साइनिंग डॉक्यूमेंट में फोरक्लोजर चार्ज का उल्लेख नहीं है तो बैंक , ग्राहकों से यह चार्ज नहीं मांग सकता। जबकि कोटक बैंक ने फोरक्लोजर चार्ज वसूले हैं।
फोरक्लोजर चार्ज वह राशि है जब आप अपना कर्ज तय किए गए समय से पहले ही भुगतान कर देते हैं या अपना कर्ज जिस बैंक से लिया है वहां से हटाकर दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया जाए तब भी पुराना बैंक आपसे फोर क्लोजर चार्ज वसूल लेती है। इसलिए लोन दस्तावेज साइन करने से पहले यह पढना जरूरी है कि इस चार्ज का उल्लेख है भी या नहीं।
इसके अतिरिक्त बैंक ने लोन देने के बाद वास्तविक तारीख से ब्याज वसूलने के बजाय जब से कर्ज दिया उसी समय से ब्याज लेना शुरू कर दिया, यह भी आरबीआई के नियमों का उल्लंघन है।
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